LG AS40GWWK0 Owner's Manual page 9

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अपने पु र ाने निपटान के उपकरण ( ई-अपशिष् ट नियम के अनु स ार )
1. जब इस काटे गए पहिये वाले बिन का चिन् ह किसी उपकरण और इसके ओपे र टर की
पु स ् त िका के साथ सं ल ग् न होता है तो इसका मतलब है कि इसे "ई- अपशिष् ट "(प् र बं ध न
और हथालन ) नियम २०११ के अं त र् ग त सम् म िलित किया गया है , और इसे
नवीनीकरणकरन ,विघटन और निपटान के लिए बनाया गया है ।
2. करे ं
क . उपकरण को सिर् फ अधिकृ त पु न ः नवीनीकरणकर् त ा को ही निपतारण करने हे त ु
हस् त ां त रित करे ं ।
ख. जब उपकरण कार् य रत न हो इसे अलग क् ष े त ् र मे ं रखे ं ताकि उपकरण से होने
वाली दु र ् घ टनाओ से बचा जा सके ।
न करे ं
क. इस उपकरण को स् व यं / खु द नहीं खोलना चाहिए ! उपकरण को के व ल अधिकृ त
अधिकारी के द् व ारा ही खोला जाना चाहिए ।
ख. इस उपकरण को पु न ः बिक् र ी के लिए किसी भी कबाड़ ी वाला / भं ग ार-वाला /
अनाधिकृ त सं स ् थ ा को न दे ं ।
ग. इस उपकरण को किसी घरे ल ू अपशिष् ट सामान के साथ मिलाकर न रखे ं ।
घ. उपकरण के बदले हु ए या आतं र िक पु र जो को खु ल े क् ष े त ् र मे ं न रखे ं ।
3. यदि किसी अनाधिकृ त विभाग या व् य क् त ि के द् व ारा निपटारन किया जाता है तो यह
पर् य ावरण (सु र क् ष ा) धारा १९८६ के अं त र् ग त आता है ।
4. यह उत् प ाद ई-अपशिष् ट (प् र बं ध न और हथालन) नियम 2011 के अन् त र् ग त 13(1) एवं (2)
के तहत निर् द िष् ट खतरनाक पदार् थ ो की आवश् य कता का पालन करता है ।
5. उपरोक् त पदार् थ ो के निपटारन के लिए नजदीकी निपटारन सं स थान (सं क ीर् ण क् ष े त ् र )मे ं
कॉल करे ं । अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ् र ी नं ब र 1800-315-9999 / 1800-
180-9999 पर कॉल करे ं . सभी सं ग ् र हण के ं द ् र व पिक-अप की सु व िधाएं किसी थर् ड -
पार् ट ी जो "LG Electronics India Pvt. Ltd. "को अपनी से व ाएं प् र दान कर रही हों , से
करवाएं ।
ज् य ादा जानकारी के लिए दे ख े ं वे ब :साईट - http://www.lge.com/in
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